PM-Kusum Yojana : किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में सुधार करने और फसलों की लागत को कम करने के साथ-साथ, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखते हुए, सरकार ने किसानों को सोलर पम्प के लिए सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम-कुसुम योजना PM-Kusum Yojana के अंतर्गत, किसानों को देशभर में सोलर पम्प्स के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इस कड़ी में भी किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत 3 HP से 10 HP के सोलर पम्प्स पर अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदन करने का आदान-प्रदान किया है।
हरियाणा राज्य के इच्छुक किसान 29 जनवरी 2024 तक अपने खेतों में सोलर पंप की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष, यानी 2023-24 में, सरकार द्वारा इससे पहले भी PM-Kusum Yojana योजना के अंतर्गत किसानों से अनुदान पर सोलर पंप स्थापित करने के लिए आवेदन किए गए हैं। ऐसे में, जो किसान पहले से आवेदन करने में विफल रहे थे, सरकार उन्हें एक और मौका प्रदान कर रही है।
PM-Kusum Yojana के सोलर पम्प पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?
हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर लगवाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा PM-Kusum Yojana आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए किसान को मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (surrender) करना होगा।
इन किसानों को दी जाएगी सोलर पम्प अनुदान के लिए प्राथमिकता
वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसानों के लिए जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए डिस्कॉम (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था, उन्हें पीएम कुसुम योजना PM-Kusum Yojana के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष, सरकार ने लाभार्थियों के चयन में परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण (Land Holding) को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
किसान को PM-Kusum Yojana अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए उसे अपने खेत में केवल बोर करवा ना होगा, बाकी पंप की स्थापना कंपनी द्वारा की जाएगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल, और पानी की जरूरत के अनुसार पंप का टाइप और चयन कर सकता है।
सोलर पम्प अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएम कुसुम योजना PM-Kusum Yojana के तहत सोलर पंप पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए, जैसे:
- परिवार पहचान पत्र
- आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए
- आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि जामाबंदी/फर्द
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।
- धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
सोलर पम्प पर मिलेगी 5 साल की वारंटी
पीएम-कुसुम योजना PM-Kusum Yojana के तहत किसान के खेतों पर स्थापित किए जाने वाले सोलर पम्प को 5 साल की वारंटी प्रदान की जाएगी। यह पंप 5 वर्ष के लिए चोरी और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित होगी। पंप की सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी किसान की होगी।
बीमा क्लेम की स्थिति में, किसान को 7 दिनों के अंदर लिखित जानकारी अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, चयनित कंपनी, और बीमा कंपनी में देनी होगी। चोरी के क्लेम की स्थिति में 7 दिनों के अंदर एफ.आई.आर. दर्ज करवानी होगी।
PM-Kusum Yojana अनुदान पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कहाँ करें
वह किसान जो पीएम-कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप लेना चाहते हैं, वे 29 दिसंबर 2024 तक saralharynagov.in पर हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए, किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध हैं।
PM-Kusum Yojana सोलर पंप योजना की नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.hareda.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
यह भी पढ़ें :